सेवा ही संकल्प | जीवन ज्योति सहयोग ट्रस्ट (JJST) सेवा परमो धर्म: | हर सदस्य का सहयोग, हर परिवार का सशक्तिकरण (JJST) |

परोपकाराय सूर्यः प्रकाशते

परोपकार के लिए ही सूर्य प्रकाशित होता है।

जीवन ज्योति सहयोग ट्रस्ट (JJST) की नियमावली

1. संस्थापना एवं सदस्यता

जीवन ज्योति सहयोग ट्रस्ट (JJST) की स्थापना 19 सितम्बर 2025 को समाज के उच्च पदस्थ से लेकर अंतिम व्यक्ति तक तीव्र आर्थिक/शैक्षिक/न्यायिक/सामाजिक राहत पहुंचाने के लिए हुई है।

समस्त सरकारी विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर एवं अधिकारी स्वेच्छा से JJST की सदस्यता ले सकते हैं। वित्तविहीन विद्यालय/कॉलेज/मदरसा के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक JJST की सदस्यता ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, एडवोकेट, मीडियाकर्मी, प्रबंधक, अधिकारी, डॉक्टर एवं इंजीनियर JJST की सदस्यता ले सकते हैं।

किसान, मजदूर, व्यवसाई, कारीगर, गृहिणी, छात्र/छात्राएं भी JJST की सदस्यता ले सकते हैं। JJST की सदस्यता हेतु प्रदेश का स्थाई निवासी होना या उत्तर प्रदेश में सरकारी/प्राइवेट किसी पद पर कार्यरत होना अनिवार्य है।

सदस्यता प्राप्त करने की उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक रहेगा जबकि एक बार सदस्य बन जाने के उपरांत 65 वर्ष उम्र तक सदस्यता बनाए रखने की अनुमति है। सदस्यों की 65 वर्ष उम्र पूरा होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

समस्त नियमों व शर्तों के अनुसार jjstrust.com वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर सदस्यता ली जा सकती है। समस्त सदस्यों को वार्षिक ₹50 "जीवन ज्योति सहयोग ट्रस्ट" को दान देना अनिवार्य है।

2. वार्षिक दान की समय सीमा

हर वर्ष ट्रस्ट को ₹50 वार्षिक दान देने के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अर्थात JJST की वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट को वार्षिक दान दिए हुए 1 वर्ष पूरे होने के बाद 45 दिन के अंदर वार्षिक दान देकर अपने प्रोफाइल में ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. सूचना प्रणाली

सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप/टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि आपके वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

4. आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना

यदि JJST के किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक दुखद निधन हो जाती है तो JJST से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आधिकारिक आह्वान पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग भेजेंगे।

आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य है। वर्तमान में आर्थिक सहयोग प्रति सदस्य न्यूनतम ₹50 निर्धारित किया जा रहा है। सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

5. लॉक इन पीरियड

समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 10 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य रजिस्ट्रेशन करने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

6. सहयोग का प्रतिशत

वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड तक के समस्त सहयोग करना अनिवार्य है एवं लॉक इन पीरियड के बाद कुल 90% सहयोग करना अनिवार्य है। सदस्यता से लेकर मृत्यु तिथि तक 2 वर्ष से अधिक समयांतराल की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष पूर्व के बीच हुए कुल सहयोग का 90% सहयोग होना चाहिए।

7. हेल्पलाइन सेवा

JJST द्वारा सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर 7052814616 जारी किया गया है, जिस पर कॉल/व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है एवं तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

8. निर्णय की अंतिमता

संस्थापक मंडल वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेंगे अपने स्तर से परीक्षण करने व निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोई भी सदस्य/नॉमिनी आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा नहीं कर सकेगा, बल्कि टीम द्वारा वैधानिकता के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर नैतिक रूप से आर्थिक सहयोग कराने का प्रयास किया जाएगा।

9. गलत भुगतान की स्थिति

सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दी जाती है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वह धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। गलती से भेजी हुई धनराशि को वापस कराने की गारंटी टीम नहीं लेगी किन्तु वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।

10. पुनः वैधानिकता

यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसे स्थिति में लगातार 8 माह सहयोग करके और 8 माह का समय पूरा करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

11. आत्महत्या की स्थिति

सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।

12. नॉमिनी द्वारा हत्या की स्थिति

यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही खुद सदस्य की हत्या की है तो ऐसे नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं की जाएगी। ऐसे परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वविवेक से संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

13. न्यायिक चुनौती

JJST सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।

14. दुष्प्रचार पर प्रतिबंध

कोई भी सदस्य JJST के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना साक्ष्य या आंकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो टीम उसकी सदस्यता रद्द करने एवं विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

15. अभद्र व्यवहार

JJST के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य अभद्र व्यवहार करते हुए या JJST विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया गया तो पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उक्त सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।

16. वार्षिक ₹50 दान का उपयोग

ट्रस्ट को दिए गए वार्षिक ₹50 दान से निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जाएगा:

  • वेबसाइट के निर्माण और संचालन में
  • ऐप बनवाने और संचालन में
  • जिला और प्रदेश कार्यालय खर्च हेतु
  • जिला और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय देने में
  • दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन में
  • प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान में
  • समय समय पर नई तकनीकी लाने में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी के साथ-साथ आसान बन सके
  • उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों/छात्रों के हित में विभिन्न प्रकार का सहयोग करने में

"किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।"

नोट - भविष्य की योजनाएँ

1. भविष्य में JJST के वैधानिक सदस्यों के लिए मार्ग दुर्घटना एवं गंभीर बीमारी के इलाज हेतु योजना और नियम बनाया जाएगा।

2. भविष्य में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/सिविल सर्विसेज की पढ़ाई हेतु योजना और नियम बनाया जाएगा।

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