सेवा ही संकल्प | जीवन ज्योति सहयोग ट्रस्ट (JJST) सेवा परमो धर्म: | हर सदस्य का सहयोग, हर परिवार का सशक्तिकरण (JJST) |

जीवन ज्योति सहयोग ट्रस्ट (JJST) - परिचय

जीवन ज्योति सहयोग ट्रस्ट की स्थापना 19 सितम्बर 2025 को समाज के उच्च पदस्थ से लेकर अंतिम व्यक्ति तक तीव्र आर्थिक/शैक्षिक/न्यायिक/सामाजिक राहत पहुंचाने के लिए हुई है।

JJST व्यवसाय-पेशा की भावना से ऊपर उठकर आर्थिक मदद कराता है। हमारा मुख्य उद्देश्य सदस्यों और उनके परिवारों को विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

स्थापना: 19 सितम्बर 2025 | पंजीकरण संख्या: 29/2025 | अधिनियम: Indian Trusts Act, 1882

पात्रता एवं सदस्यता के नियम

1 पात्र व्यक्ति
शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग, परिवहन विभाग, रेल विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत विभाग, बैंक, पुलिस, होमगार्ड, कलेक्ट्रेट विभाग इत्यादि अन्य समस्त विभागों के सरकारी/संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारी/अधिकारी JJST की सदस्यता ले सकते हैं।
2 अन्य पात्र व्यक्ति
वित्तविहीन विद्यालय/कॉलेज/मदरसा के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिकारी, एडवोकेट, मीडियाकर्मी, प्रबंधक, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, किसान, मजदूर, व्यवसाई, कारीगर, गृहिणी, छात्र-छात्राएं JJST की सदस्यता ले सकते हैं।
3 निवास आवश्यकता
JJST की सदस्यता हेतु प्रदेश का स्थाई निवासी होना या उत्तर प्रदेश में सरकारी/प्राइवेट किसी पद पर कार्यरत होना अनिवार्य है।
4 आयु सीमा
दिनांक 26/06/2025 से JJST में सदस्यता प्राप्त करने की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष है। एक बार सदस्य बन जाने के उपरांत 70 वर्ष आयु तक सदस्यता बनाए रखने की अनुमति है। सदस्यों की 65 वर्ष आयु पूरा होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
5 वार्षिक दान
समस्त सदस्यों को वार्षिक ₹50 (पचास रुपए) JJST को दान देना अनिवार्य है। JJST की वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए ट्रस्ट को वार्षिक दान देने के बाद अपने प्रोफाइल में ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट अपलोड करना अनिवार्य है।
5(A) अतिरिक्त समय सीमा
वार्षिक दान जमा करने के संबंध में अतिरिक्त समय सीमा 45 दिन है। निर्धारित समय सीमा में वार्षिक दान जमा नहीं करने वाले सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं "आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना" में अपात्र कर दिया जाएगा।
6 सूचना प्रणाली
सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप/टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि आपके वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना

1 सहायता राशि
यदि JJST के किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक दुखद निधन हो जाती है तो JJST से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आधिकारिक आह्वान पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग भेजेंगे। वर्तमान में आर्थिक सहयोग प्रति सदस्य न्यूनतम ₹50 निर्धारित किया जा रहा है। सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।
2 लॉक इन पीरियड
सदस्यता लेने वाले सदस्यों के लिए लॉक इन पीरियड 24 माह है। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य रजिस्ट्रेशन करने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा।
3 सहयोग का प्रतिशत
वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड तक के समस्त सहयोग करना अनिवार्य है एवं लॉक इन पीरियड के बाद कुल 90% सहयोग करना अनिवार्य है। सदस्यता से लेकर मृत्यु तिथि तक 2 वर्ष से अधिक समयांतराल की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष पूर्व के बीच हुए कुल सहयोग का 90% सहयोग होना चाहिए।
4 अपात्र स्थितियाँ
आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया जाएगा। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी। यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही सदस्य की हत्या की है तो ऐसे नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी।
5 वरिष्ठ नागरिक सहायता
यदि JJST का कोई वैधानिक सदस्य अपनी आयु सीमा 65 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है और इस कारण से उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त होती है तो उक्त सदस्य की 65 वर्ष के बाद जब भी दुखद निधन होता है, ट्रस्ट के खाते से ₹20,000 उक्त के नॉमिनी को अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। यह राशि ट्रस्ट में उपलब्ध बजट के आधार पर घट या बढ़ सकती है।
6 सहायता प्रक्रिया
आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। JJST सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है, इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।
7 पुनः वैधानिकता
यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसे स्थिति में लगातार 8 माह सहयोग करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

बेटी विवाह शगुन योजना

1 योजना का शुभारंभ
23 फरवरी 2025 से "बेटी विवाह शगुन योजना" का शुभारंभ किया गया है।
2 लॉक इन पीरियड
दिनांक 21/03/2025 से सदस्यता लेने वाले समस्त सदस्यों के लिए लॉक इन पीरियड 2 वर्ष है। "बेटी विवाह शगुन योजना" में पात्रता के लिए लॉक इन पीरियड सिर्फ सदस्य का पूरा होना अनिवार्य है। सदस्य की बेटी का लॉक इन पीरियड पूरा होना अनिवार्य नहीं है।
3 सहयोग अनिवार्यता
सदस्य द्वारा सदस्यता तिथि से बेटी की विवाह तिथि तक इस योजना में 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य है। यदि सदस्य द्वारा बेटी विवाह शगुन योजना में 90% अवसरों पर सहयोग नहीं किया गया है तो आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।
4 पात्रता सीमा
सदस्य की अधिकतम 2 जैविक पुत्रियां ही इस योजना में आर्थिक मदद हेतु पात्र हैं। JJST का वैधानिक सदस्य ही बेटी विवाह शगुन योजना में पात्र है। जो सदस्य नियमानुसार दिवंगत सदस्य के नॉमिनी को सहयोग नहीं किया है वह सदस्य इस योजना में पात्र नहीं है।
4(A) भाई के लिए नियम
यदि भाई अपनी बहन की शादी में लाभार्थी है तो उक्त भाई अधिकतम 2 जैविक बहन या 2 जैविक बेटी या 1 जैविक बहन और 1 जैविक बेटी के विवाह में सहयोग प्राप्त करने हेतु पात्र है।
5 लाभ के बाद दायित्व
बेटी विवाह शगुन योजना में लाभार्थी सदस्य द्वारा लाभ के बाद न्यूनतम 10 वर्ष तक इस योजना के 90% अवसरों पर आर्थिक सहयोग करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो असामयिक निधन और गंभीर बीमारी इलाज आर्थिक मदद हेतु स्वतः अवैधानिक हो जाएगा।
6 बेटी का सदस्य होना अनिवार्य
इस योजना में आवेदन हेतु सदस्य की जिस बेटी के विवाह के लिए मदद चाहिए, वह बेटी भी JJST की सदस्य अवश्य होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई सदस्य अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष से पूर्व न करे ताकि बाल विवाह पर रोक लग सके।
6(A) ग्रेस पीरियड
बेटी को सदस्य बनने और सहयोग शुरू करने के लिए 6 माह का ग्रेस पीरियड (अतिरिक्त समय) दिया जा रहा है। यह नियम 21 मार्च 2025 से लागू है।
7 आवेदन समय सीमा
"बेटी विवाह शगुन योजना" में आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए विवाह तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। (यह नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू है)
8 सहायता राशि
इस योजना में प्रति सदस्य अधिकतम ₹11 तक का आर्थिक सहयोग निर्धारित है। परिस्थिति अनुसार यह राशि घटाई जा सकती है।
9 विशेष परिस्थितियाँ
अनाथ बेटी: यदि बेटी के माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो बेटी का जैविक भाई सदस्य बनकर सहयोग प्राप्त कर सकता है।
पति-पत्नी: यदि पति-पत्नी दोनों सदस्य हैं तो उनमें से कोई एक ही इस योजना में लाभ का पात्र है।
स्वयं के विवाह: बेटी स्वयं के विवाह पर यह सहयोग प्राप्त कर सकती है यदि उसके माता-पिता एवं भाई न हों।

सामान्य नियम एवं अनुशासन

1 हेल्पलाइन नंबर
JJST द्वारा सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर 7052814616 जारी किया गया है, जिस पर कॉल/व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी एवं तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
2 अनुशासनिक नियम
कोई भी सदस्य JJST के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना साक्ष्य या आंकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो टीम उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी। JJST के किसी पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले सदस्य की भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
3 निर्णय की अंतिमता
संस्थापक मंडल वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेंगे, अपने स्तर से परीक्षण करने व निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोई भी सदस्य/नॉमिनी आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा नहीं कर सकेगा। किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।
4 गलत भुगतान की स्थिति
सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि नॉमिनी के खाते में भेज दी जाती है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वह धनराशि वापस करना पड़ेगा। गलती से भेजी गई धनराशि को वापस कराने की गारंटी टीम नहीं लेगी, किन्तु पूर्ण प्रयास करेगी।

वार्षिक ₹50 दान का उपयोग

  • वेबसाइट के निर्माण और संचालन में
  • ऐप बनवाने और संचालन में
  • जिला और प्रदेश कार्यालय खर्च हेतु
  • हेल्पलाइन नंबर पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय देने में
  • दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन में
  • प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान में
  • नई तकनीकी लाने में (पारदर्शी एवं सरल प्रक्रिया हेतु)
  • उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों/छात्रों के हित में सहयोग में

भविष्य की योजनाएँ

1. भविष्य में JJST के वैधानिक सदस्यों के लिए मार्ग दुर्घटना एवं गंभीर बीमारी के इलाज हेतु योजना और नियम बनाया जाएगा।

2. भविष्य में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/सिविल सर्विसेज की पढ़ाई हेतु योजना और नियम बनाया जाएगा।

महत्वपूर्ण: सभी सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। JJST पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली पर कार्य करता है। बेटी विवाह शगुन योजना में सहयोग प्राप्त करना सिर्फ नैतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार नहीं है।

सदस्यता के लाभ

आकस्मिक निधन सहयोग
₹20 लाख तक
परिवार को आर्थिक सुरक्षा
बेटी विवाह शगुन
₹5 लाख तक
बेटी की शादी में सहयोग
शिक्षा सहायता
जल्द ही
मेधावी छात्रों के लिए
चिकित्सा सहायता
जल्द ही
गरीब परिवारों के लिए
मार्ग दुर्घटना सहायता
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गंभीर बीमारी सहायता
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इलाज हेतु आर्थिक मदद

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